मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना- यह एक राज्य संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना है, जो भारत के बहुत से राज्य में संचालित है। बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (MVPY) 1 अप्रैल 2019 को बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक कल्याण विकास योजना है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने Bihar Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana (इसे वृद्धा पेंशन योजना के रूप में भी जाना जाता है।) का शुभारंभ किया था, जो बिहार के वृद्ध लोगों / वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
वृद्ध लोगों या वरिष्ठ नागरिकों को बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत 400-500 रुपये की मासिक पेंशन मिलती है।
बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना एक नजर में
योजना का नाम |
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (MVPY) |
किस मुख्यमंत्री ने इस योजना की शुरुआत की थी |
मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी |
किस वर्ष से शुरू हुआ था |
1 अप्रैल 2019 |
बिहार के किन लोगो को इस योजना का लाभ मिलता है |
बिहार के 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन |
विभाग |
बिहार समाज कल्याण विभाग |
आवेदन की प्रक्रिया |
ऑनलाइन/ऑफ़लाइन |
आधिकारिक वेबसाइट |
http://sspmis.in/ |
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना बिहार का उद्देश्य
बिहार वृद्धजन पेंशन योजना का शुभारम्भ माननीय मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार जी ने वर्ष 2019 में की थी जिसका उद्देश्य बिहार प्रदेश के बुजुर्गो जिनकी आयु 60 या 60 से अधिक है उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को हर महीने 4०० रूपये की आर्थिक मदद की जाती है। जिन वृद्ध महिलाओं व पुरुषों की उम्र 80 या इससे अधिक है उन्हें 500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
60-79 आयु के लाभार्थी |
80 या अधिक आयु के लाभार्थी |
400 रुपया |
500 रुपया |
Mukhyamantri Vriddhjan Pension योजना के लिए आवशयक दस्तावेज
- Residential certificate (आवासीय प्रमाण पत्र)
- Age proof (आयु प्रमाण)
- Aadhaar Card (आधार कार्ड)
- Bank Account Passbook (बैंक खाता पासबुक)
- Voter Id (मतदाता पहचान पत्र)
- Mobile Number (मोबाइल नंबर)
- Passport Size Photo (पासपोर्ट साइज फोटो)
बिहार वृद्धजन पेंशन योजना का आवेदन कैसे करें
बिहार राज्य के वे व्यक्ति जिनकी आयु 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक है, Mukhyamantri Vriddhjan Pension के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर दाहिने तरफ ऊपर में रजिस्ट्रशन के विकल्प (registration for MVPY) को क्लिक करे
विकल्प पर क्लिक करने के बाद लाभार्थी का विवरण भरना है।
- आवेदक के जिले का नाम आधार के अनुसार
- आवेदक के प्रखंड का नाम
- योजना का नाम (Bihar Mukhyamantri Vridhjan Pension)
- मतदाता संख्या ( Voter Id or EPIC number
- नाम मतदाता के अनुसार (Name as per voter id)
- आधार संख्या
- आधार के अनुसार नाम
- आधार के अनुसार जन्म तिथि
आवेदक का उपरोक्त जानकारी भरने के बाद आपको वैलिडेट आधार (Validate Aadhar) विकल्प पर क्लिक करना होगा।
आवेदक का आधार सत्यापित होने के बाद निचे दिए हुए प्रोसीड के बटन (Proceed Button) को क्लिक करना है जिससे आगे की पंजीकरण प्रक्रिया (registration process) प्रारम्भ होगी।
यह एक तरह का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसमे लाभार्थी का व्यक्तिगत जानकारी, लाभार्थी का पता, लाभार्थी अकाउंट डिटेल्स आदि भरना है। पंजीकरण फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी सही से भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है।
बधाई हो आपने Bihar वृद्धजन पेंशन योजना के लिए पंजीकरण पूरा कर लिया है।
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए लाभार्थी आवेदन की स्थिति कैसे देखे
सबसे पहले Mukhyamantri Vridhjan Pension योजना के आधकारिक वेबसाइट पर जाना है। होम पेज पर Beneficiary Status के ऑप्शन को क्लिक करना है।
अपने आवेदन की स्थिति जानने का पेज खुल जायेगा।
आवेदक का अपना जिला चयन करना है।
आवेदक को अपना ब्लॉक चयन करना है।
सर्च ऑप्शन मेनू से कोई भी ऑप्शन जो आवेदक के पास उपलब्ध है उसे क्लिक करना है।
कैप्चा भरना है।
सर्च पर क्लिक कर आवेदक का Beneficiary status देख सकते है।
लाभार्थी की पेंशन भुगतान स्थिति की जांच कैसे करें?
वैसे लाभार्थी जो अपना पेंशन भुगतान की स्थिति जानना चाहते है उन्हें बिहार सरकार के आधिकारिक वेबसाइट को विजिट करना है। (elabharthi.bih.nic.in)
इस वेबसाइट पर आपको वित्तीय वर्ष डालना है और Beneficiary ID या Aadhaar number या Bank account number के माध्यम से अपने पेंशन के भुगतान की स्थिति को जान सकते है।
लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित कैसे करे ?
बिहार राज्य में लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित करने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं है इसके लिए आपको ब्लॉक जाना होगा। ब्लॉक में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में कंप्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से जीवन प्रमाणीकरण आसानी से करा सकते है।
ध्यान रहे की अगर अपने किसी कारणवश जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित नहीं कर पाए है तो आपको मिलने वाली पेंशन राशि रुक गयी होगी या आगे रुक सकती हैं।
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