भगवान ना करे किसी भी व्यक्ति की मौत कोरोना संक्रमण से हो परन्तु हो जाने की स्थिति में 4 लाख मुआवजा देने का है प्रावधान। सरकार ने आपदा विभाग के जरिए कोरोना से मौत होने पर मृतक के परिवार को 4 लाख रूपया मुआवजा देने का प्रावधान किया है। आशचर्य यह है जिला प्रशासन पर अपने स्तर पर कोई प्रचार प्रसार नहीं किया है जिससे लोगो को पता ही नहीं है सरकार के द्वारा लागु किया गया यह मुआवज़ा देने वाला स्कीम।
जिला आपदा प्रवंधन से आवेदन प्राप्त किया जा सकता है।
कोरोना से मौत होने पर मृतक की रिपोर्ट स्वास्थ्य समिति के जरिए विभाग के पोर्टल पर डाल दिया जाता है जहा से मुख्यमंत्री सचिवालय सारी रिपोर्ट को वेरीफाई करने के बाद जिले के जिलाधिकारी के नाम से मुआवज़ा issue किया किया जाता है। डीएम उस पैसे को आपदा विभाग के पास भेज देते हैं ।
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